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थाना चांदों क्षेत्र में मारपीट से हुई मौत के मामले में आरोपी गिरफ्तार, धारा 103(1) BNS के तहत कार्रवाई

संतोषी सिंह की रिपोर्ट _
थाना चांदों
जिला बलरामपुर रामानुजगंज
दिनांक 21/12/2025
अपराध क्रमांक 46/2025 धारा 103(1) BNS
आरोपी बितन अगरिया पिता रिझू अगरिया उम्र 28 वर्ष ग्राम सुखरी खाड़ मड़वा थाना चांदो, जिला बलरामपुर रामानुजगंज
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी केयर सोनवानी पिता चरकु सोनवानी उम्र 50 वर्ष ग्राम घोड़सोत मड़वा, थाना चांदों में उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20/12/2025 के लगभग 09:00 बजे रात्रि में मेरा छोटा भाई सुरेश सोनवानी ने बताया कि भैया मेवालाल सोनवानी का आज रात्रि लगभग 8.30 बजे मृत्यु हो गया है। पूर्व में दिनांक 16/12/2025  को आरोपी बितन अगरिया मृतक के घर शाम को गया था इसी दौरान मृतक आरोपी बितन अगरिया के पहने शर्ट के पैकेट से रुपया पैसा निकाल कर गिनने लगा तब आरोपी द्वारा मेरे पैकेट से कैसे रुपया को निकाल कर गिन रहा है कि बात को लेकर आरोपी द्वारा मृतक को हाथ मुक्का व डंडा से सिर में आंख के ऊपर मारने से मृतक का मृत्यु दिनांक 20/12/2025 को रात्रि में हो गया है।
प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना चांदों में अपराध क्रमांक 46/2025 धारा 103(1) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया घटना की जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा कर उनके निर्देशानुसार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना से तत्काल टीम गठित कर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में आरोपी बितन अगरिया पिता रिझू अगरिया उम्र 28 वर्ष ग्राम सुखरी खाड़ मड़वा थाना चांदो को पतातलाश कर हिरासत में लेकर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

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