ऐतिहासिक फ़ैसला: स्टिंग करने वाले पत्रकारों को हाईकोर्ट से मिली सुरक्षा (मध्य प्रदेश):

संतोषी सिंह ।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सागर जिले में पुलिस थानों की कार्यप्रणाली पर स्टिंग ऑपरेशन करने वाले तीन पत्रकारों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई या दबाव डालने पर रोक लगाते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है।जस्टिस हिमांशु जोशी की सिंगल बेंच ने कहा कि फिलहाल पत्रकारों पर कोई भी coercive action नहीं लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव और विधि विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके साथ ही सीबीआई से भी इस मामले पर जवाब तलब किया गया है।मामला क्या है30 नवंबर 2025 को एक प्रमुख हिंदी दैनिक में प्रकाशित स्टिंग रिपोर्ट में सागर जिले के कुछ थानों की संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट सामने आने के बाद तीनों पत्रकारों ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करने और गिरफ्तार करने का खतरा है।
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