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हत्या कांड: आरोपी संजय मिश्रा को उम्रकैद, थाना प्रभारी की विवेचना से मिला न्याय— न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, पीड़ित परिवार को मिली राहत



रायगढ़/घरघोड़ा, 15 जुलाई 2025
ग्राम पंचायत चोटिगुड़ा में 21 जनवरी 2022 को हुई जघन्य हत्या की घटना में न्याय की बड़ी पहल हुई है। विद्वान जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, रायगढ़ के न्यायाधीश श्री अभिषेक शर्मा ने आरोपी संजय मिश्रा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्याय व्यवस्था में जनआस्था की पुनः पुष्टि करता है।

उल्लेखनीय है कि घटना के दिन नशे की हालत में संजय मिश्रा ने धारदार हथियार बिधना से युवक उमेश राठिया की नाभि के पास वार कर निर्ममता से हत्या कर दी थी। यह वारदात गाँव के चौक में हुई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।

हत्या के बाद आरोपी फरार होने की फिराक में था, लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी अमित सिंह की कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसडीओपी सुशील नायक के मार्गदर्शन में अमित सिंह ने जिस गंभीरता और निष्पक्षता के साथ मामले की विवेचना की, उसने इस केस को मज़बूत मुकाम तक पहुँचाया।

घरघोड़ा पुलिस ने घटना के तत्काल बाद अपराध क्रमांक 15/22 के तहत मामला दर्ज कर, साक्ष्य संकलन में कोई कसर नहीं छोड़ी। गवाहों के बयान, तकनीकी सबूत और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों को सुनियोजित ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावशाली पैरवी की, जिससे संजय मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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