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थाना कुसमी क्षेत्र के ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ में अवैध रूप से की जा रही मादक पदार्थ अफीम की खेती के मामले में अब तक 07 आरोपी गिरफ्तार।

मामले की विवेचना हेतु लगाई गई है पुलिस की कई टीमें, अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए लगातार जारी है एंड टू एंड विवेचना कार्यवाही   
थाना कुसमी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
अपराध क्रमांक 00/2026 धारा सदर 8,18 एन.डी.पी.एस.एक्ट
1. रूपदेव राम भगत पिता ठाकुर राम उम्र 50 वर्ष, ग्राम त्रिपुरी सरनाटोली कुसमी जिला बलरामपुर,
2. कौषिल भगत पिता रूंगहू (रूंघू) राम उम्र 30 वर्ष ग्राम त्रिपुरी माचाडीपा कुसमी जिला बलरामपुर,
3. मनोज कुमार पिता सीता यादव उम्र 24 वर्ष ग्राम सोमया थाना बारा़चट्टी जिला गया बिहार,
4. जिरमल मुण्डा पिता बुधन राम मुण्डा उम्र 56 वर्ष ग्राम भगचन्द थाना आस्ता जिला जषपुर
5. उपेन्द्र कुमार पिता रामचन्द्र यादव उम्र 27 वर्ष ग्राम सोमया थाना बारा़चट्टी जिला गया बिहार
6. विन्देष्वर पिता कमर गंजहू उम्र 45 वर्ष जाति गंजहू सा. कोलवा थाना जोरी जिला चतरा झारखंड
7. कृष्णा सिंह पिता महादेव सिंह साकिन कुराग, थाना आस्ता जिला जषपुर छ.ग.
-ः विवरण:-
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 10/03/2026 को थाना प्रभारी कुसमी को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ में कुछ व्यक्तियों के द्वारा रूपदेव भगत एवं कौसिल भगत के खेत में अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती की जा रही है। मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीकी हेतु पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी, थाना प्रभारी कुसमी के द्वारा एस.एफ.एल., प्रषासन एवं अन्य संयुक्त टीमों को साथ लेकर घटना स्थल पहंुचकर मुखबीर के बताये अनुसार घटना स्थल का अवलोकन करने पर अवैध रूप से अफीम का खेती होना पाया गया जहां कुछ व्यक्ति उपस्थित मिले जो अफीम की खेती का रखवाली करते पाये गये जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम 01.रूपदेव राम भगत 02. कौषिल भगत 03. मनोज कुमार 04 जिरमल मुण्डा 05. उपेन्द्र कुमार 06. विन्देष्वर 07 कृष्णा सिंह नाम होना बताया गया।
परीक्षण पर अवैध मादक पदार्थ अफीम का होना पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत विवेचना/कार्यवाही शुरू की गई। संदेहियों के कब्जे में लगे अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती का अवैध मादक पदार्थ पहचान पंचनामा तैयार कर अफीम को जड़ तना पत्ती फूल फल सहित उखाड़ कर एवं खेत में पडे़ दो डब्बा में आधा-आधा भरा हुआ अफीम का लासा व चार बड़ा बोरी व एक छोटा बोरी में सुखे फल की विधिवत बरामदगी पश्चात् बरामद अवैध मादक पदार्थ अफीम को जड़ तना, फूल पत्ती फल के साथ विधिवत तौल कराया गया जो कुल 4344.569 किलोग्राम कीमत करीब रूपये 4,75,00,000/- का होना पाया गया है। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर 8,18 एन.डी.पी.एस. एक्ट का होना पाए जाने पर उपरोक्त सातों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में एंड टू एंड विवेचना कार्यवाही जारी है। मामले में फाइनेंसियल गतिविधियों की जांच भी की जा रही है।
मामले में विधिवत विवेचना कार्यवाही हेतु पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, साथ ही साथ तत्संबंध में पुलिस, प्रषासन एवं फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त टीमों के द्वारा पूरे जिले (विषेषकर सरहदी क्षेत्रों में) सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधियां आपराधिक कृत्य करना पाए जाने पर संबंधित आरोपीगण के विरूद्ध विधि अनुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी, बलरामपुर पुलिस द्वारा इस संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। 

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