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रामानुजगंज। पास्को के तहत् दो आरोपियों को फास्ट्रेक कोर्ट रामानुजगंज के आशीष पाठक ने 363, 366, 376 (3) भा द वि तथा पास्को की धारा 4 (2) के तहत दोषी करार देते हुए आरोपी विनय हालदार व विक्की बढई को 363, 366 में 5 वर्ष तथा पास्को में 20 वर्ष की सजा के साथ 15000 अर्थ दंड से दंडित किया गया। विदित हो कि अन्य सहयोगियों की मृत्यु विचारण के दौरान हो गई है। पूरा मामला यह था कि पीड़िता अपने नाना के यहां रहती थी जहां दोनों आरोपी विनय हालदार व विक्की बढई ने पिडिता को बहला फुसलाकर भाग ले गए थे, नाना के मौखिक शिकायत पश्चात पुलिस थाना बलरामपुर ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 49/2021 दर्ज किया गया। तथा पताशाजी में पुलिस को पिडिता आरोपी के ग्राम पटना थाना बीर जिला तुमकुर बेंगलुरु से बरामद किया गया। वैधानिक औपचारिकता के पश्चात 368, 366, 376 (2) तथा लैंगिक अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया था। जहां आज पीड़िता के परिजनों को न्याय मिल पाया है।

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